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जिला कार्यक्रम अधिकारी, महिला एवं बाल विकास, जिला-छिंदवाड़ा

क्रमांक/3485/मबावि/आईसीडीएस/2012

 दिनांक 6 सितंबर, 2012

आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं एवं सहायिकाओं के पदों हेतु आवेदन-पत्र आमंत्रित

परिशिष्ट 03

म.प्र. शासन महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा छिंदवाड़ा जिले की 08 परियोजनाओं में 178 नवीन स्वीकृत आंगनवाड़ी केंद्रों को प्रारंभ करने की प्रशासकीय स्वीकृति दी है जिसके लिये निम्नानुसार कुल 178 आंगनवाड़ी कार्यकर्ता 178 आंगनवाड़ी सहायिकाओं के पूर्णतः अस्थाई एवं मानदेय आधारित पदों के लिये पात्र महिलाओं के आवेदन-पत्र आमंत्रित किये जाते हैं।

क्रमांक

नाम परियोजना

स्वीकृत आं.वा. केंद्र

आंगनवाड़ी कार्यकर्ता

आंगनवाड़ी सहायिका

1.

जामई-2

49

49

49

2.

तामिया

10

10

10

3.

छिंदवाड़ा ग्रामीण

07

07

07

4.

हर्रई

14

14

14

5.

पांढुर्णा

62

62

62

6.

मोहखेड़

03

03

03

7.

परासिया-2

25

25

25

8.

सौंसर

08

08

08

-

178

178

178

जिले में स्वीकृत नवीन 178 आंगनवाड़ी केंद्रों की नामवार सूची संबंधित एकीकृत बाल विकास परियोजना कार्यालय के सूचना पटल पर चस्पा की गई है।

आवश्यक अर्हताएं- उक्त पदों हेतु कैलेंडर वर्ष 1 जनवरी 2012 की स्थिति में आवेदिका की न्यूनतम आयु 18 वर्ष एवं अधिकतम आयु 45 वर्ष होनी चाहिये। इसके अतिरिक्त आवेदिका को जिस ग्राम एवं वार्ड में आंगनवाड़ी केंद्र खोला जा रहा है, वहां की स्थायी निवासी होना आवश्यक है। यदि उक्त वार्ड या ग्राम की मतदाता सूची में नाम नहीं जुड़ा हो तो अनुविभागीय अधिकारी या तहसीलदार द्वारा जारी स्थानीय निवासी प्रमाण-पत्र साथ दिया जा सकता है।

शैक्षणिक योग्यता- आंगनवाड़ी कार्यकर्ता के लिये नगरीय/ग्रामीण क्षेत्रों में 12वीं/11वीं बोर्ड एवं आदिवासी क्षेत्रों में 10वीं/12वीं योग्यता के आवेदक उपलब्ध न होने पर न्यूनतम 8वीं कक्षा उत्तीर्ण होना आवश्यक है। विस्तृत जानकारी, मानदेय, शर्तें, आवेदन-पत्र अन्य अर्हताएं संबंधित एकीकृत बाल विकास परियोजना कार्यालय से प्राप्त की जा सकती है।

नियुक्ति प्रक्रिया- उक्त पदों के लिये निर्धारित चयन प्रक्रिया में आवेदनकर्ता से प्राप्त प्रमाण-पत्रों के आधार पर मैरिट सूची पूर्णतः पारदर्शी प्रक्रिया से तैयार की जायेगी। प्राप्त आवेदन पत्रों की प्रारंभिक छानबीन जनपद स्तर पर अनुविभागीय अधिकारी राजस्व की अध्यक्षता में गठित समिति द्वारा की जायेगी। प्रारंभिक छानबीन के पश्चात सभी आवेदकों को प्राप्त अंकों के आधार पर तैयार तुलनात्मक सूची एवं अनंतिम सूची जारी की जायेगी। उक्त अनंतिम सूची के विरुद्ध प्राप्त अभ्यावेदनों का निराकरण मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत की अध्यक्षता में गठित समिति द्वारा किया जायेगा। तद्पश्चात् अंतिम सूची जारी की जायेगी। उक्त अंतिम सूची के विरुद्ध 30 दिवस में प्रथम अपील जिला कलेक्टर को तथा कलेक्टर स्तर से निराकरण न होने की दशा में संभागीय आयुक्त को की जा सकेगी।

आवेदन पत्र आमंत्रित करने की सूचना- उक्त आवेदन आमंत्रण की सूचना जिला छिंदवाड़ा में स्थित कार्यालय कलेक्टर/मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत/जिला कार्यक्रम अधिकारी, महिला एवं बाल विकास जिला छिंदवाड़ा संबंधित तहसील कार्यालयों, जनपद पंचायत कार्यालयों एकीकृत बाल विकास परियोजना महिला एवं बाल विकास विभाग कार्यालय/संबंधित ग्राम पंचायत के सूचना पटल पर भी अवलोकन किया जा सकता है। संबंधित आवेदक अपने पूर्णतः भरे आवेदन-पत्र मय आवश्यक सहपत्रों के संबंधित एकीकृत बाल विकास परियोजना कार्यालय स्थित में कार्यालयीन दिवस एवं समय में दिनांक 25 सितंबर 2012 तक जमा करा कर निर्धारित प्रारूप में प्राप्ति अभिस्वीकृति प्राप्त कर सकते हैं।

                 

जिला कार्यक्रम अधिकारी
महिला एवं बाल विकास, जिला छिंदवाड़ा

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