| क्रमांक/3485/मबावि/आईसीडीएस/2012
|
दिनांक
6
सितंबर,
2012
|
आंगनवाड़ी
कार्यकर्ताओं
एवं
सहायिकाओं
के
पदों
हेतु
आवेदन-पत्र
आमंत्रित
परिशिष्ट
03
म.प्र.
शासन
महिला
एवं
बाल
विकास
विभाग
द्वारा
छिंदवाड़ा
जिले
की
08
परियोजनाओं
में
178
नवीन
स्वीकृत
आंगनवाड़ी
केंद्रों
को
प्रारंभ
करने
की
प्रशासकीय
स्वीकृति
दी
है
जिसके
लिये
निम्नानुसार
कुल
178
आंगनवाड़ी
कार्यकर्ता
178
आंगनवाड़ी
सहायिकाओं
के
पूर्णतः
अस्थाई
एवं
मानदेय
आधारित
पदों
के
लिये
पात्र
महिलाओं
के
आवेदन-पत्र
आमंत्रित
किये
जाते
हैं।
|
क्रमांक |
नाम
परियोजना |
स्वीकृत
आं.वा.
केंद्र |
आंगनवाड़ी
कार्यकर्ता |
आंगनवाड़ी
सहायिका |
|
1. |
जामई-2 |
49 |
49 |
49 |
|
2. |
तामिया |
10 |
10 |
10 |
|
3. |
छिंदवाड़ा
ग्रामीण |
07 |
07 |
07 |
|
4. |
हर्रई |
14 |
14 |
14 |
|
5. |
पांढुर्णा |
62 |
62 |
62 |
|
6. |
मोहखेड़ |
03 |
03 |
03 |
|
7. |
परासिया-2 |
25 |
25 |
25 |
|
8. |
सौंसर |
08 |
08 |
08 |
|
- |
178 |
178 |
178 |
जिले
में
स्वीकृत
नवीन
178
आंगनवाड़ी
केंद्रों
की
नामवार
सूची
संबंधित
एकीकृत
बाल
विकास
परियोजना
कार्यालय
के
सूचना
पटल
पर
चस्पा
की
गई
है।
आवश्यक
अर्हताएं-
उक्त
पदों
हेतु
कैलेंडर
वर्ष
1
जनवरी
2012
की
स्थिति
में
आवेदिका
की
न्यूनतम
आयु
18
वर्ष
एवं
अधिकतम
आयु
45
वर्ष
होनी
चाहिये।
इसके
अतिरिक्त
आवेदिका
को
जिस
ग्राम
एवं
वार्ड
में
आंगनवाड़ी
केंद्र
खोला
जा
रहा
है,
वहां
की
स्थायी
निवासी
होना
आवश्यक
है।
यदि
उक्त
वार्ड
या
ग्राम
की
मतदाता
सूची
में
नाम
नहीं
जुड़ा
हो
तो
अनुविभागीय
अधिकारी
या
तहसीलदार
द्वारा
जारी
स्थानीय
निवासी
प्रमाण-पत्र
साथ
दिया
जा
सकता
है।
शैक्षणिक
योग्यता-
आंगनवाड़ी
कार्यकर्ता
के
लिये
नगरीय/ग्रामीण
क्षेत्रों
में
12वीं/11वीं
बोर्ड
एवं
आदिवासी
क्षेत्रों
में
10वीं/12वीं
योग्यता
के
आवेदक
उपलब्ध
न
होने
पर
न्यूनतम
8वीं
कक्षा
उत्तीर्ण
होना
आवश्यक
है।
विस्तृत
जानकारी,
मानदेय,
शर्तें,
आवेदन-पत्र
अन्य
अर्हताएं
संबंधित
एकीकृत
बाल
विकास
परियोजना
कार्यालय
से
प्राप्त
की
जा
सकती
है।
नियुक्ति
प्रक्रिया-
उक्त
पदों
के
लिये
निर्धारित
चयन
प्रक्रिया
में
आवेदनकर्ता
से
प्राप्त
प्रमाण-पत्रों
के
आधार
पर
मैरिट
सूची
पूर्णतः
पारदर्शी
प्रक्रिया
से
तैयार
की
जायेगी।
प्राप्त
आवेदन
पत्रों
की
प्रारंभिक
छानबीन
जनपद
स्तर
पर
अनुविभागीय
अधिकारी
राजस्व
की
अध्यक्षता
में
गठित
समिति
द्वारा
की
जायेगी।
प्रारंभिक
छानबीन
के
पश्चात
सभी
आवेदकों
को
प्राप्त
अंकों
के
आधार
पर
तैयार
तुलनात्मक
सूची
एवं
अनंतिम
सूची
जारी
की
जायेगी।
उक्त
अनंतिम
सूची
के
विरुद्ध
प्राप्त
अभ्यावेदनों
का
निराकरण
मुख्य
कार्यपालन
अधिकारी
जिला
पंचायत
की
अध्यक्षता
में
गठित
समिति
द्वारा
किया
जायेगा।
तद्पश्चात्
अंतिम
सूची
जारी
की
जायेगी।
उक्त
अंतिम
सूची
के
विरुद्ध
30
दिवस
में
प्रथम
अपील
जिला
कलेक्टर
को
तथा
कलेक्टर
स्तर
से
निराकरण
न
होने
की
दशा
में
संभागीय
आयुक्त
को
की
जा
सकेगी।
आवेदन
पत्र
आमंत्रित
करने
की
सूचना-
उक्त
आवेदन
आमंत्रण
की
सूचना
जिला
छिंदवाड़ा
में
स्थित
कार्यालय
कलेक्टर/मुख्य
कार्यपालन
अधिकारी
जिला
पंचायत/जिला
कार्यक्रम
अधिकारी,
महिला
एवं
बाल
विकास
जिला
छिंदवाड़ा
संबंधित
तहसील
कार्यालयों,
जनपद
पंचायत
कार्यालयों
एकीकृत
बाल
विकास
परियोजना
महिला
एवं
बाल
विकास
विभाग
कार्यालय/संबंधित
ग्राम
पंचायत
के
सूचना
पटल
पर
भी
अवलोकन
किया
जा
सकता
है।
संबंधित
आवेदक
अपने
पूर्णतः
भरे
आवेदन-पत्र
मय
आवश्यक
सहपत्रों
के
संबंधित
एकीकृत
बाल
विकास
परियोजना
कार्यालय
स्थित
में
कार्यालयीन
दिवस
एवं
समय
में
दिनांक
25
सितंबर
2012
तक
जमा
करा
कर
निर्धारित
प्रारूप
में
प्राप्ति
अभिस्वीकृति
प्राप्त
कर
सकते
हैं।
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