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संचालनालय, आयुष म.प्र.
(अपर बेसमेंट बी विंग, सतपुड़ा भवन, भोपाल-462004)

(महिला आयुर्वेद स्वास्थ्य कार्यकर्ता प्रशिक्षण पाठ्यक्रम में
प्रवेश हेतु विज्ञप्ति वर्ष 2012-13)

संचालनालय, आयुष, म.प्र. के अंतर्गत स्वास्थ्य सेवाओं में कार्य करने के लिए मध्यप्रदेश की मूल निवासी महिलाओं से एक वर्षीय आयुर्वेद स्वास्थ्य कार्यकर्ता प्रशिक्षण हेतु निम्नलिखित प्रारूप में सादे कागज पर आवेदन पत्र प्राचार्य, शासकीय महिला आयुर्वेद स्वास्थ्य कार्यकर्ता प्रशिक्षण केन्द्र कोलारस, जिला शिवपुरी (म.प्र.) में आमंत्रित किये जाते हैं। आवेदन प्रपत्र की पूर्ति स्वयं आवेदिका द्वारा की जावे अन्यथा आवेदन निरस्त कर दिया जायेगा। जो प्रवेशार्थी केन्द्र में प्रवेश की इच्छुक हैं वह केन्द्र के प्राचार्य को अपना आवेदन प्रस्तुत करेंगी। आवेदन पत्र पंजीकृत डाक द्वारा

दि. 05.10.2012 तक अनिवार्य रूप से प्राचार्य, शासकीय आयुर्वेद स्वास्थ्य कार्यकर्ता प्रशिक्षण केन्द्र, कोलारस जिला शिवपुरी (म.प्र.) में पहुंच जाना चाहिए। इसके उपरांत प्राप्त आवेदन पत्रों पर कोई विचार नहीं किया जावेगा।

प्रशिक्षण का स्थान - महिला आयुर्वेद स्वास्थ्य कार्यकर्ता प्रशिक्षण केन्द्र, कोलारस, जिला शिवपुरी (म.प्र.)

क्र.

पाठ्यक्रम का नाम

 उपलब्ध सीट संख्या

कुल सीट संख्या

पाठ्यक्रम
की
अवधि

न्यूनतम
शैक्षणिक
योग्यता

अना.

अजा.

अ.ज.जा.

अ.पि.व.

1.

महिला आयुर्वेद स्वास्थ्य कार्यकर्ता प्रशिक्षण पाठ्यक्रम

25

08

10

07

50

01 वर्ष

10+2 अथवा समकक्ष

निर्देश :- 1. लिफाफे के ऊपर पाठ्यक्रम का नाम लाल स्याही से अंकित करें। 2. आयु सीमा 01.07.2012 को न्यूनतम 17 वर्ष अधिकतम आयु शासन नियमानुसार। 3. आरक्षित वर्ग के उम्मीदवारों को संबंधित जाति प्रमाण पत्र जो कि सक्षम अधिकारी द्वारा जारी किया गया हो, की अभिप्रमाणित छायाप्रति संलग्न करना आवश्यक है। 4. चयन 10अ2 परीक्षा में प्राप्त अंकों के आधार पर मेरिट सूची अनुसार समिति द्वारा किया जायेगा। 5. पाठ्यक्रम के लिये परिषद् द्वारा निर्धारित फीस रुपये 18000/- (रुपये अठारह हजार) वार्षिक देय होगी। 6. आवेदन पत्र के साथ अनारक्षित वर्ग उम्मीदवार को 200/- रुपये (दो सौ रुपये) का तथा आरक्षित वर्ग की उम्मीदवार को 100/- रुपये (एक सौ रुपये) का बैंक ड्राफ्ट लगाना अनिवार्य है, जो प्राचार्य शासकीय महिला आयुर्वेद स्वास्थ्य कार्यकर्ता प्रशिक्षण केन्द्र कोलारस, जिला शिवपुरी के नाम से देय होगा। 7. प्रशिक्षण अवधि में प्रशिक्षणर्थियों को शिष्यवृत्ति नहीं दी जावेगी। 8. शासकीय महिला आयुर्वेद स्वास्थ्य कार्यकर्ता प्रशिक्षण केन्द्र में प्रथम 40 प्रवेशार्थियों को संवर्गवार छात्रावास में स्थान दिया जावेगा। 9. प्रवेश के समय विवाहित महिला उम्मीदवार को महिला चिकित्सा विशेषज्ञ का गर्भधारण न होने का प्रमाण पत्र देना अनिवार्य है। 10. उम्मीदवार के छोटे-छोटे बच्चे हों तो उल्लेख करें, छात्रावास में प्रशिक्षण की अवधि में बच्चे रखने की अनुमति नहीं दी जावेगी। 11. प्रवेश के समय प्रत्येक उम्मीदवार को अपने प्रमाण-पत्रों के संबंध में एक शपथ पत्र भी देना होगा, कि उसके द्वारा प्रस्तुत प्रमाण पत्र सत्य हैं। असत्य पाये जाने पर प्रवेश निरस्त कर दिया जावे। 12. प्रवेश के समय शासकीय चिकित्सा अधिकारी का शारीरिक स्वास्थ्य प्रमाण-पत्र देना अनिवार्य होगा। 13. सामान्य वर्ग की छात्र/छात्राओं के लिए न्यूनतम 40 प्रतिशत उत्तीर्णांक होना चाहिए।


आयुक्त, संचालनालय, आयुष म.प्र.

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