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मानदेय
के
आधार
पर
हैंडपंप
तकनीशियनों
को
रखे
जाने
हेतु
विज्ञापन
सूचना
विज्ञप्ति
क्र.
03/2010-11
ग्रामीण
क्षेत्र
में
स्थापित
हैंडपंपों
के
संधारण
कार्य
हेतु
अर्हता
प्राप्त
उम्मीदवारों
से
हैंडपंप
तकनीशियन
के
पद
पर
कार्य
करने
के
लिए
आवेदन
आमंत्रित
किये
जाते
हैं।
रखे
जाने
वाले
हैंडपंप
तकनीशियन
को
रुपये
पचास
प्रति
हैंडपंप
प्रतिमाह
मानदेय
के
आधार
पर
अधिकतम
100
हैंडपंपों
के
रख-रखाव
का
कार्य
आवंटित
किया
जाएगा
एवं
जिले
में
आवंटित
किये
जाने
वाले
कार्य
क्षेत्र
का
निर्धारण
विभाग
द्वारा
किया
जाएगा
एवं
इसमें
परिवर्तन
भी
किया
जा
सकेगा।
प्रभार
के
किसी
भी
हैंडपंप
के
3
दिनों
से
अधिक
समय
तक
बंद
रहने
की
स्थिति
में
मानदेय
का
भुगतान
नहीं
किया
जाएगा।
हैंडपंपों
के
चालू
रहने
के
संबंध
में
विभाग
द्वारा
निर्धारित
की
जाने
वाली
प्रमाणीकरण
की
प्रक्रिया
लागू
होगी।
चयनित
तकनीशियनों
द्वारा
निर्धारित
प्रारूप
में
अनुबंध
किया
जाना
होगा,
मानदेय
के
आधार
पर
रखे
जाने
के
संबंध
में
यह
अनुबंध
एक
वर्ष
के
लिए
निष्पादित
किया
जाएगा
तथा
इस
अवधि
में
सेवाएं
संतोषजनक
रहने
पर,
अनुबंध
की
अवधि
में
विभाग
द्वारा
वृद्धि
भी
की
जा
सकेगी।
चयनित
तकनीशियन
द्वारा
प्रभार
के
प्रत्येक
हैंडपंप
का
न्यूनतम
15
दिन
में
एक
बार
अनिवार्य
रूप
से
निरीक्षण
कर,
प्रिवेंटिव
मैंटेनेंस
करना
होगा
एवं
हैंडपंप
खराब
होने
की
सूचना
मिलने
पर
उसका
तत्काल
सुधार
करना
होगा।
जिसके
लिए
आवश्यक
स्पेयर
पार्ट्स,
पाईप
तथा
टूल्स
आदि
विभाग
द्वारा
उपलब्ध
कराये
जाएंगे
एवं
प्रत्येक
सामग्री
का
समुचित
लेखा
उनके
द्वारा
रखा
जाना
होगा।
हैंडपंप
संधारण
कार्य
हेतु
आने-जाने
की
व्यवस्था
तकनीशियन
द्वारा
स्वयं
की
जाना
होगी
तथा
इसके
लिए
विभाग
द्वारा
कोई
व्यवस्था
नहीं
की
जाएगी
तथा
किसी
भी
प्रकार
के
यात्रा
व्यय/भत्ते
का
भुगतान
नहीं
किया
जाएगा।
मानदेय
के
आधार
पर
अनुबंधित
व्यक्तियों
को
शासकीय
सेवा
में
किसी
भी
प्रकार
की
नियुक्ति
की
पात्रता
नहीं
होगी।
जिले
में
रखे
जाने
वाले
हैंडपंप
तकनीशियनों
का
विवरण
एवं
आवश्यक
अर्हता
निम्नानुसार
है
-
1.
जिले
में
कुल
रखे
जाने
वाले
हैंडपंप
तकनीशियनों
की
संख्या
08।
2.
जिले
के
रोस्टर
के
अनुसार
उपरोक्त
में
से
अनुसूचित
जाति
के
लिए
01,
अनुसूचित
जनजाति
के
लिए
02,
सामान्य
वर्ग
के
लिए
04
तथा
पिछड़े
वर्ग
के
लिए
01
पद
आरक्षित
होंगे।
3.
न्यूनतम
आयु
सीमा
दिनांक
1.6.2010
की
स्थिति
में
18
वर्ष
एवं
अधिकतम
सामान्य
वर्ग
के
लिए
35
वर्ष,
अनुसूचित
जाति,
जनजाति
तथा
पिछड़े
वर्ग
के
लिए
40
वर्ष,
सामान्य
वर्ग
की
महिला
उम्मीदवारों
के
लिए
45
वर्ष
एवं
अनुसूचित
जाति,
अनुसूचित
जनजाति
तथा
पिछड़े
वर्ग
की
महिलाओं
के
लिए
50
वर्ष
होगी।
4.
अनिवार्य
शैक्षणिक
अर्हता-
हायर
सेकेंडरी
या
10अ2
परीक्षा
उत्तीर्ण
या
औद्योगिक
प्रशिक्षण
संस्था
से
फिटर
ट्रेड
या
मैकेनिक
या
मशीनिस्ट
ट्रेड
का
दो
वर्षीय
पाठ्यक्रम
उत्तीर्ण
होना
अनिवार्य
होगा।
5.
चयन,
इस
हेतु
गठित
की
जाने
वाली
समिति
के
माध्यम
से
साक्षात्कार
द्वारा
किया
जाएगा
एवं
साक्षात्कार
हेतु
चयनित
उम्मीदवारों
को
पृथक
से
सूचित
किया
जाएगा।
6.
आवेदन-पत्र,
समस्त
संबंधित
प्रमाण-पत्रों
की
अभिप्रमाणित
छायाप्रतियों
सहित
इस
कार्यालय
में
दिनांक
7.9.2010
(मंगलवार)
तक
प्राप्त
किये
जाएंगे।
निर्धारित
तिथि
के
उपरांत
प्राप्त
होने
वाले
आवेदन-पत्रों
पर
कोई
विचार
नहीं
किया
जाएगा।
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