|
(आवेदन-पत्र
जमा
करने
की
अन्तिम
तिथि
10
सितम्बर
2010)
|
शासकीय
आयुर्वेद
महाविद्यालय
एवं
चिकित्सालय
ग्वालियर
(म.प्र.)
में
सह-चिकित्सकीय
परिषद्
अधिनियम
2000
(क्र.
1)
सन्
2001
की
धारा
24
के
अंतर्गत
म.प्र.
शासन
के
चिकित्सा
शिक्षा
विभाग
द्वारा
मान्यता
प्राप्त
एक
वर्षीय
आयुर्वेद
कम्पाउण्डर
प्रशिक्षण
पाठ्यक्रम/एक
वर्षीय
महिला
आयुर्वेद
स्वास्थ्य
कार्यकर्ता
प्रशिक्षण
पाठ्यक्रम
में
प्रवेश
हेतु
निम्नलिखित
निर्धारित
प्रारूप
में
सादे
कागज
पर
आवेदन-पत्र
टाईप
कराकर
प्रधानाचार्य/मुख्य
कार्यपालन
अधिकारी
शासकीय
आयुर्वेद
महाविद्यालय,
आमखो
ग्वालियर
म.प्र.
के
नाम
से
आमंत्रित
किए
जाते
हैं।
आवेदन-पत्र
प्रत्यक्ष
अथवा
पंजीकृत
डाक
से
दिनांक
10
सितम्बर
2010
तक
कार्यालयीन
समय
में
पहुंच
जाना
चाहिए।
अंतिम
तिथि
के
पश्चात
प्राप्त
आवेदन-पत्रों
पर
कोई
विचार
नहीं
किया
जावेगा।
उक्त
दोनों
प्रशिक्षण
पाठ्यक्रम
रोजगारोन्मुखी
हैं।
शासकीय
सेवा
में
नियुक्ति
हेतु
संस्था
बाध्य
नहीं
है।
किन्तु
शासकीय
सेवा
में
अवसर
उपलब्ध
होने
पर
प्रशिक्षित
उम्मीदवारों
को
प्राथमिकता
रहेगी।
आवेदकों
को
म.प्र.
का
मूल
निवासी
होना
अनिवार्य
है।
प्रशिक्षण
का
स्थान
-
शासकीय
आयुर्वेद
महाविद्यालय
एवं
चिकित्सालय,
आमखो,
ग्वालियर
(म.प्र.)
आरक्षण
नियमानुसार
है।
|
क्र. |
पाठ्यक्रम
का
नाम |
अनारक्षित |
अनु.
जनजाति |
अनु.
जाति |
अन्य
पिछड़ा
वर्ग |
कुल
सीट |
|
1. |
आयुर्वेद
कम्पाउण्डर
प्रशिक्षण
पाठ्यक्रम |
25 |
10 |
08 |
07 |
50 |
|
2. |
महिला
आयुर्वेद
स्वास्थ्य
कार्यकर्ता
प्रशिक्षण
पाठ्यक्रम |
25 |
10 |
08 |
07 |
50 |
1.
कम्पाउण्डर
प्रशिक्षण
पाठ्यक्रम
में
म.प्र.
शासन
नियमानुसार
महिला
आरक्षण
लागू
होगा।
2.
विभागीय
कर्मचारियों
के
लिए
प्रशिक्षण
बाबत्
10
प्रतिशत
सीट्स/कोटा
निर्धारित
है।
विभागीय
कर्मचारी
का
आवेदन
प्राप्त
न
होने
की
स्थिति
में
सीधी
भर्ती
से
सीट्स
की
पूर्ति
कर
ली
जावेगी।
3.
जाति
प्रमाण-पत्र-
अनु.
जाति,
अनु.
जनजाति
एवं
अन्य
पिछड़ा
वर्ग
में
आरक्षित
स्थान
पर
प्रवेश
हेतु
अनुविभागीय/सक्षम
अधिकारी
द्वारा
प्रदत्त
जाति
प्रमाण-पत्र
की
सत्यापित
छायाप्रति
संलग्न
करना
अनिवार्य
है।
4.
शैक्षणिक
योग्यता
एवं
चयन
-
आयुर्वेद
कम्पाउण्डर
प्रशिक्षण/महिला
आयुर्वेद
स्वास्थ्य
कार्यकर्ता
प्रशिक्षण
पाठ्यक्रम
हेतु
-
किसी
भी
विषय
से
हायर
सेकेण्डरी
(10+2)
परीक्षा
उत्तीर्ण
होना
अनिवार्य
है।
सामान्य
वर्ग
हेतु
न्यूनतम
40
प्रतिशत
तथा
आरक्षित
वर्ग
हेतु
न्यूनतम
33
प्रतिशत
प्राप्तांक
आवश्यक
है।
प्रशिक्षणार्थियों
का
चयन-हायर
सेकेण्ड्री
(10+2)
के
प्राप्तांकों
के
आधार
पर
प्रावीण्यक्रमानुसार
किया
जावेगा,
इसमें
भी
समानांकी
होने
पर
जिसकी
आयु
अधिक
होगी,
उसे
प्राथमिकता
दी
जावेगी।
5.
प्रशिक्षण
अवधि
- दोनों
पाठ्यक्रमों
की
प्रशिक्षण
अवधि
एक-एक
वर्ष
की
होगी।
6.
प्रवेश
नियम
एवं
प्रशिक्षण
हेतु
निर्धारित
पाठ्यक्रम
तथा
परीक्षा
संबंधी
नियम
आदि
म.प्र.
सह-चिकित्सीय
परिषद,
भोपाल
की
नियमावली
अनुसार
लागू
होंगे।
7.
चयनित
अभ्यर्थियों
को
बुलावा-पत्र
प्रवेश
संबंधी
सूचना
पृथक
से
भेजी
जावेगी।
8.
कोई
भी
प्रमाण-पत्र
असत्य
पाये
जाने
पर
किसी
भी
स्तर
पर
प्रवेश
निरस्त
किया
जा
सकेगा
एवं
इस
संबंध
में
उसके
द्वारा
म.प्र.
के
किसी
भी
न्यायालय
में
कोई
भी
वाद
प्रस्तुत
नहीं
किया
जा
सकेगा।
9.
प्रशिक्षणार्थी
को
प्रवेश
के
समय
म.प्र.
सह-चिकित्सकीय
परिषद,
भोपाल
द्वारा
निर्धारित
सम्पूर्ण
शुल्क
एक
ही
बार
में
निम्न
विवरण
अनुसार
जमा
करना
होगा,
राशि
नगद
या
बैंक
ड्राफ्ट
जो
प्रधानाचार्य
शासकीय
आयुर्वेद
महाविद्यालय
के
नाम
से
देय
हो,
जमा
करना
अनिवार्य
होगा।
यह
शुल्क
अनारक्षित
एवं
आरक्षित
दोनों
संवर्गों
के
लिए
समान
रूप
से
देय
होगा।
कुल
18000/-
शुल्क
में
से
केवल
रु.
5000/-
सुरक्षा
निधि
वापसी
योग्य
है।
प्रवेश
लेने
के
उपरान्त
यदि
कोई
अभ्यर्थी
प्रशिक्षण
अवधि
के
बीच
में
अध्ययन
छोड़
देता
है
अथवा
प्रवेश
निरस्त
कराता
है
तो
भी
केवल
सुरक्षा
निधि
रु.
5000/-
ही
वापस
होंगे।
पूरा
शुल्क
किसी
भी
स्थिति
में
वापस
नहीं
होगा।
शुल्क
विवरण
-
शिक्षण
शुल्क
10,000/-,
अन्य
शुल्क
8000/-
(सुरक्षा
निधि
5000/-
रुपये
सहित)
कुल
देय
शुल्क
18000/-।
10.
आवेदन-पत्र
के
साथ
आवेदनकर्ता
अनारक्षित
वर्ग
एवं
अन्य
पिछड़ा
वर्ग
को
350/-
एवं
अनु.
जाति
एवं
अनु.
जनजाति
वर्ग
को
200/-
का
आवेदन-शुल्क
का
बैंक
ड्राफ्ट
प्रधानाचार्य
शासकीय
आयुर्वेद
महाविद्यालय,
ग्वालियर
के
नाम
जमा
करना
अनिवार्य
होगा।
11.
आवेदन-पत्र
के
साथ
5.00
रु.
का
डाक
टिकट
लगा
स्वयं
का
पूर्ण
पता
लिखा
हुआ
एक
लिफाफा
आवश्यक
रूप
से
संलग्न
करें।
12.
महाविद्यालय
में
इन
प्रशिक्षणार्थी
छात्र/छात्राओं
के
लिए
छात्रावास
की
सुविधा
उपलब्ध
नहीं
है।
13.
प्रवेश
से
संबंधित
किसी
भी
प्रकार
के
विवाद
की
स्थिति
में
प्रधानाचार्य
का
निर्णय
अन्तिम
एवं
बंधनकारी
होगा।
14.
यदि
कोई
अभ्यर्थी
दोनों
पाठ्यक्रमों
हेतु
आवेदन
करना
चाहता
है
तो
उसे
पृथक-पृथक
आवेदन
करना
होगा।
|