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संचालनालय चिकित्सा शिक्षा, मध्यप्रदेश

 
क्रमांक 2017/स्था/राज/संचिशि/2010

 भोपाल, दिनांक............

सहायक प्राध्यापकों के रिक्त पदों का विवरण

S.
No.

Subject

Jabalpur

Gwalior

Rewa

Sagar

Total

Gen

SC

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OBC

Gen

SC

ST

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Gen

SC

ST

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Gen

SC

ST

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Gen

SC

ST

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Anatomy

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4

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3

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Anaesthesia

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Biochemistry

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Biophysics

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Cardiology

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Forensic Medicine

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Microbiology

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Orthopaedics

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Pathology

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Physiology

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P.S.M.

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Pharmacology

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Psychiatry

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Medicine

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Radiodiagnosis

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Dermatology

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17.

Radiotherapy

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Obst. & Gynaecology

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Neurology

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Paediatric

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T.B. (Medicine)

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Medical Physics

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P.S.M. Rural/Urban

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Pathology Blood Bank

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Neurosurgery

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Grand Total

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7

31

3

नोट - रिक्त पदों की संख्या में वृद्धि या कमी हो सकती है।

उपरोक्त चिन्हित पदों में SC = अनुसूचित जाति, ST = अनुसूचित जनजाति, OBC = अन्य पिछड़ा वर्ग

1. उपरोक्त । से चिन्हित आरक्षित श्रेणी (अनु.जाति/जन.जाति) के पदों पर उपयुक्त उम्मीदवार उपलब्ध नहीं होने की स्थिति में पदों की पूर्ति अनारक्षित श्रेणी के योग्य उम्मीदवारों के द्वारा संविदा के आधार पर राज्य शासन के निर्देशानुसार की जावेगी। ऐसे अनारक्षित श्रेणी के चिकित्सा शिक्षक जिनकी नियुक्ति आरक्षित श्रेणी के विरुद्ध की गई है को निश्चित वेतन 29000 प्रतिमाह देय होगा एवं इन्हें इसके अतिरिक्त अन्य किसी सुविधा एवं भत्ते आदि की पात्रता नहीं होगी। ऐसे अनारक्षित वर्ग के चिकित्सा शिक्षकों की सेवाएं समाप्त नहीं की जावेंगी। अनारक्षित पद रिक्त होने पर सेवाएं समायोजित होने की दिनांक के उपरांत ही उन्हें शासकीय स्वशासी संस्थाओं में नियमित वेतन प्राप्त करने की पात्रता होगी।

2. संविदा में की गई सेवाओं को टीचिंग एक्सपीरियंस मान्य किया जावेगा किन्तु इनकी वरिष्ठता नियमित होने के दिनांक से ही मानी जावेगी।

उपरोक्त बिन्दु 1 एवं 2 के टीप संविदा नियुक्ति पर तथा अन्य पदों पर निम्न शर्त लागू होंगी -

1. शेष पदों पर नियुक्ति स्वशासी चिकित्सा महाविद्यालयों के अधीनस्थ स्वशासी संस्थाओं के अंतर्गत नियमित नियुक्ति होगी, किन्तु नियुक्ति दो वर्ष की परिवीक्षा पर होगी। परिवीक्षा अवधि सफलता पूर्वक पूर्ण करने पर नियुक्ति नियमित की जावेगी।

वेतनमान - रु. 15600-39100 + ग्रेडपे 6600/-

3. आयु सीमा - अधिकतम आयु सीमा 35 वर्ष होगी, किन्तु अनुसूचित जाति/जनजाति/अ.पि. वर्ग के अभ्यर्थियों को आयु सीमा में 05 वर्ष की छूट एवं महिलाओं के लिए 10 वर्ष की छूट तथा विधवा, परित्यागता एवं तलाकशुदा महिलाओं को अतिरिक्त 05 वर्ष की छूट की पात्रता होगी। अत: आयु सीमा की गणना निम्नानुसार होगी -

(1) पुरुष आवेदक (UR) = 35 वर्ष

(2) पुरुष आवेदक (SC/ST/OBC) = 40 वर्ष

(3) महिला आवेदक (UR) = 35+10 = 45 वर्ष

(4) महिला आवेदक (SC/ST/OBC)= 35+05+10 = 50 वर्ष

(5) विधवा, परित्यक्ता, तलाकशुदा, महिला आवेदक (UR) = 35+05+10 = 50 वर्ष

(6) विधवा, परित्यक्ता, तालाकशुदा, महिला आवेदक (SC/ST/OBC) = 35+5+10+5 = 55 वर्ष

4. नियुक्ति का तरीका - नियुक्ति चयन समिति की अनुशंसा पर नियुक्तिकर्ता अधिकारी द्वारा की जावेगी।

5. आवेदन शुल्क - सहायक प्राध्यापक के पद हेतु अभ्यार्थियों को अपने आवेदन पत्र के साथ रु. 700/- (सात सौ रुपये मात्र) एवं अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजातियों के अभ्यार्थियों को रु. 350/- (तीन सौ पचास मात्र) का बैंक ड्राफ्ट किसी भी अधिसूचित बैंक द्वारा जारी किया गया होकर "DIRECTOR MEDICAL EDUCATION, BHOPAL (M.P.)'' के नाम से संलग्न करना अनिवार्य होगा। बैंक ड्राफ्ट के पीछे अभ्यार्थि का पूरा नाम, विषय का नाम, पता एवं फोन नम्बर लिखना आवश्यक है। (प्रत्येक कॉलेज के लिए अलग-अलग बैंक ड्राफ्ट संलग्न करना अनिवार्य हैं)

6. शैक्षणिक योग्यता - शैक्षणिक योग्यता एम.सी.आई. द्वारा निर्धारित नियम के अनुसार ही होगी। उम्मीदवार को एम.सी.आई. से मान्यता प्राप्त संस्था द्वारा संबंधित विषय में स्नातकोत्तर उपाधि धारक होना आवश्यक है।

7. आवेदन पत्र प्राप्त होने की अंतिम तिथि - आवेदन पत्र दिनांक 31.8.2010 तक संचालक चिकित्सा शिक्षा, 6द्यण् मंजिल "क" खण्ड, सतपुड़ा भवन, भोपाल के कार्यालय में प्राप्त हो जाना चाहिये। किसी भी स्थिति में निर्धारित तिथि के बाद प्राप्त आवेदन पत्रों पर विचार नहीं किया जावेगा तथा डाक द्वारा विलम्ब से प्राप्त आवेदन पत्रों के लिये कार्यालय जिम्मेदार नहीं होगा और न ही संलग्न बैंक ड्राफ्ट लौटाया जावेगा।

8. यात्रा भत्ता - साक्षात्कार के लिए किसी भी अभ्यार्थी को यात्रा भत्ता नहीं दिया जायेगा। 9. अन्य शर्तें - 1. यह नियुक्ति स्वशासी सेवा भर्ती नियमों के अधीन की जा रही हैं एवं स्वशासी नियम लागू होंगे। 2. आरक्षित श्रेणी के उम्मीदवारों को तत्संबंध के प्रमाण पत्र (सक्षम अधिकारी द्वारा प्रदत्त) की छायाप्रति संलग्न करना अनिवार्य होगा। मध्यप्रदेश के मूल निवासी को ही आरक्षण का लाभ दिया जाएगा। 3. उम्मीदवारों की आयु एवं शैक्षणिक योग्यता के प्रमाण पत्रों की सत्यापित छायाप्रति संलग्न करना अनिवार्य होगा। अपूर्ण अथवा निर्धारित तिथि के पश्चात् प्राप्त आवेदन पत्रों पर कोई विचार नहीं किया जावेगा। 4. सेवा की अन्य शर्तें नियुक्ति पत्र में दर्शाये अनुसार बंधनकारी होगी। 5. स्वयं का पूर्ण पता लिखा लिफाफे में डाक टिकिट (स्पीड पोस्ट मूल्यों के) आवेदन पत्र के साथ आवश्यक रूप से संलग्न करें। 6. आवेदन पत्र प्रस्तुत करने के साथ ही जिस संस्था में कार्यरत है उस संस्था का अनापत्ति/त्यागपत्र स्वीकृति प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा। 7. उम्मीदवार को स्टेट कौंसिल से पंजीयन कराना अनिवार्य होगा।

 

आवेदन पत्र का प्रारूप

संचालक चिकित्सा शिक्षा, मध्यप्रदेश

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