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संचालनालय प्रशिक्षण मध्यप्रदेश
ब्लाक नं. 9, सिविक सेंटर मढ़ाताल, जबलपुर म.प्र.

क्रमांक/4856/स्थापना/2010 

देवास, दिनांक 1.6.2010

मध्यप्रदेश की औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थाओं (आई.टी.आई.) में रिक्त छात्रावास अधीक्षक सह शारीरिक व्यायाम प्रशिक्षण अनुदेशक एवं वाहन चालक के बैकलॉग पदों की पूर्ति हेतु आवेदन पत्र आमंत्रित किये जाते हैं।

1. वर्गवार पदों की संख्या एवं शैक्षणिक योग्यता -

क्र.

पदनाम/ व्यवसाय

अनु जाति

 

अनु जनजाति

 

अ.पि. वर्ग

 

योग कॉलम 3 से 8

 

कुल योग

नि:शक्तजन हेतु आरक्षित पदों का विवरण

अनिवार्य शैक्षणिक एवं तकनीकी योग्यता

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

ओपन

महिला

ओपन

महिला

ओपन

महिला

ओपन

महिला

 

1.

छात्रावास अधीक्षक सह शारीरिक व्यायाम प्रशिक्षण अनुदेशक

01

01

02

01

01

-

04

02

06

निरंक

(1) किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड से हाईस्कूल परीक्षा उत्तीर्ण या उसके समकक्ष।
(2) व्यायाम प्रशिक्षण (फिजिकल ट्रेनिंग) में डिप्लोमा या मान्यता प्राप्त
विश्वविद्यालय से स्नातक हो।

2.

वाहन चालक

01

01

-

-

02

01

03

02

05

-

(1) किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड से हाईस्कूल परीक्षा उत्तीर्ण या उसके समकक्ष। 
(2) हल्के एवं भारी वाहन चलाने का लाइसेंस रखता हो।

2. आरक्षण - महिला उम्मीदवार उपलब्ध न होने पर उसी प्रवर्ग के पुरुष उम्मीदवारों से पदों को भरा जा सकेगा।

3. वेतनमान - पद क्रमांक 1 का वेतनमान रु. 5200-20200/- अ रु. 2400/- ग्रेड पे - समय-समय पर मध्यप्रदेश शासन द्वारा स्वीकृत महंगाई भत्ते एवं अन्य भत्ते की पात्रता होगी। पद क्रमांक 2 का वेतनमान रु. 5200-20200/- अ रु. 1900/- ग्रेड पे - समय-समय पर मध्यप्रदेश शासन द्वारा स्वीकृत महंगाई भत्ते एवं अन्य भत्ते की पात्रता होगी।

4. न्यूनतम आयु सीमा - दिनांक 1.1.2011 को सभी पदों के लिए न्यूनतम आयु 18 वर्ष से कम न हो।

5. अधिकतम आयु सीमा - दिनांक 1.1.2011 को दोनों पदों के लिये। 5.1 आरक्षित वर्ग के लिए (अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग क्रीमीलेयर को छोड़कर) अधिकतम आयु 40 वर्ष से अधिक न हो। (5 वर्ष की अधिकतम आयु सीमा में छूट सहित)। 5.2 महिला उम्मीदवारों को अधिकतम आयु सीमा में 10 वर्ष की छूट होगी। अर्थात् आरक्षित श्रेणी की महिलाओं के लिये अधिकतम आयु 50 वर्ष होगी। 5.3 विधवा, परित्यक्ता, तलाकशुदा महिला उम्मीदवारों को अधिकतम आयु सीमा में 5 वर्ष की अतिरिक्त छूट होगी। अर्थात आरक्षित श्रेणी की विधवा, परित्यक्ता, तलाकशुदा महिला उम्मीदवारों के लिये अधिकतम आयु 55 वर्ष होगी। 5.4 कोई अभ्यर्थी जो स्थायी सरकारी सेवा में हो, 38 वर्ष से अधिक आयु का नहीं होना चाहिए। 5.5 ऐसा अभ्यर्थी जो अस्थायी रूप से पद धारण कर रहा हो तथा किसी अन्य पद के लिये आवेदन करता है 38 वर्ष से अधिक आयु का नहीं होना चाहिये। यह रियायत आकस्मिकता निधि से वेतन पाने वाले कर्मचारियों, कार्यभारित कर्मचारियों तथा परियोजना कार्यान्वयन समितियों में कार्य कर रहे कर्मचारियों को भी अनुज्ञेय होगी। 5.6 ऐसे अभ्यर्थी जो छटनी किया गया शासकीय कर्मचारी है, अपनी आयु में से उसके द्वारा पूर्व में की गई अस्थाई सेवा की अधिकतम 7 वर्ष की सीमा तक की कालावधि भले ही वह कालावधि एक से अधिक बार की गई सेवाओं का योग हो, कम करने के लिये अनुज्ञात किया जायेगा बशर्ते कि इसके परिणामस्वरूप जो आयु निकले उच्चतर आयु सीमा में तीन वर्ष से अधिक न हो। 5.7 परिवार नियोजन कार्यक्रम के अंतर्गत ग्रीनकार्ड धारण करने वालों के मामले में उच्चतम आयु सीमा में दो वर्ष तक की छूट दी जायेगी। 5.8 शासकीय कर्मचारियों के समान ही मध्यप्रदेश राज्य निगम/मण्डल के कर्मचारियों को राज्य शासन के अधीन अन्य पदों पर नियुक्ति के लिए आवेदन करने हेतु उच्चतम आयु सीमा में 38 वर्ष तक की छूट होगी। 5.9 विक्रम पुरस्कार विजेताओं के मामले में भी उच्चतम आयु सीमा में पांच वर्ष तक की छूट दी जाएगी। 5.10 ऐसे अभ्यर्थी को, जो भूतपूर्व सैनिक हैं अपनी आयु में से उसके द्वारा पूर्व में की गई समस्त प्रतिरक्षा सेवा की कालावधि कम करने के लिये अनुज्ञात किया जायेगा, बशर्ते इसके परिणामस्वरूप जो आयु वह उच्चतर आयु सीमा से तीन वर्ष से अधिक न हो।

6. आवेदन प्राप्त होने की अंतिम तिथि - आवेदन पत्र संचालक, संचालनालय, प्रशिक्षण म.प्र. ब्लाक नं.-9 सिविक सेंटर मढ़ाताल, जबलपुर को दिनांक 25.6.2010 को शाम 5.30 बजे तक आवश्यक रूप से प्राप्त हो जाने चाहिए। डाक में होने वाले विलंब के लिये संचालनालाय प्रशिक्षण उत्तरदायी नहीं होगा एवं अंतिम तिथि के बाद प्राप्त होने वाले आवेदन पत्र स्वीकार नहीं किये जावेंगे एवं स्वत: ही निरस्त समझे जावेंगे। इस संबंध में कोई पत्र व्यवहार नहीं किया जावेगा।

7. आवेदन करने हेतु आवश्यक निर्देश - 7.1 आवेदन पत्र के साथ शैक्षणिक/तकनीकी योग्यता एवं अन्य प्रमाण पत्रों/अंकसूची की छायाप्रति तथा वाहन चालक के पद हेतु ड्रायविंग लायसेंस (हल्के एवं भारी वाहन चलाने का लायसेंस) राजपत्रित अधिकारी द्वारा सत्यापित कराकर संलग्न किया जाना अनिवार्य है। शैक्षणिक एवं तकनीकी योग्यता, जाति प्रमाण पत्र, एवं मूल निवासी प्रमाण पत्र सक्षम अधिकारी के द्वारा निर्धारित प्रपत्र पर दिया हुआ हो। 7.2 आवेदन पत्र में दी गयी जानकारी असत्य पाये जाने पर आवेदक की उम्मीदवारी किसी भी स्तर पर निरस्त की जा सकेगी एवं नियमानुसार आवेदक के विरुद्ध वैधानिक कार्यवाही की जा सकेगी। 7.3 कृपया ऐसे आवेदक आवेदन न करें जो निर्धारित शैक्षणिक/तकनीकी योग्यता के अंतिम वर्ष की परीक्षा में सम्मिलित हुए हों लेकिन उनका परीक्षा परिणाम आवेदन करने की तिथि तक घोषित न हुआ हो। 7.4 आवेदक को म.प्र. का मूल निवासी होना अनिवार्य है। 7.5 जिस आवेदक की दो से अधिक संताने हों जिसमें से एक का जन्म 26.1.2001 को या उसके पश्चात् हुआ हो, नियुक्ति के लिए पात्र नहीं होगा। ऐसे उम्मीदवार आवेदन न करें। 7.6 शासन द्वारा निर्धारित आयु अर्थात महिलाओं के लिये 18 वर्ष एवं पुरुषों के लिये 21 वर्ष से कम में विवाह करने वाला उम्मीदवार नियुक्ति के लिए पात्र नही होगा। ऐसे उम्मीदवार आवेदन न करें। 7.7 शासकीय/अर्द्धशासकीय संस्था/कार्यालयों में कार्यरत आवेदनकर्ता को अपने कार्यालय/विभाग का एन.ओ.सी. प्राप्त करना अनिवार्य है।

8. चयन प्रक्रिया - प्राप्त आवेदन पत्रों की संख्या के आधार पर संचालक प्रशिक्षण म.प्र. जबलपुर द्वारा तय की जावेगी एवं संचालनालय प्रशिक्षण मध्यप्रदेश, जबलपुर की वेबसाइट www.mpdt.nic.in पर प्रदर्शित की जावेगी।

9. यात्रा किराये का भुगतान - लिखित परीक्षा एवं या साक्षात्कार आयोजित किये जाने पर अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग (क्रीमीलेयर को छोड़कर) के उम्मीदवारों को उनके निवास स्थान के निकटतम रेलवे स्टेशन से जबलपुर रेलवे स्टेशन तक का रेल की द्वितीय श्रेणी (स्लीपर या आरक्षण चार्ज देय नहीं) का आने एवं जाने का किराया टिकट एवं जाति प्रमाम पत्र प्रस्तुत करने पर भुगतान किया जावेगा।

10. यह विज्ञापन एवं आवेदन पत्र का प्रारूप संचालनालय प्रशिक्षण मध्यप्रदेश की वेबसाइट www.mpdt.nic.in पर उपलब्ध है।

 

आवेदन पत्र का प्रारूप

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