|
मुख्यमंत्री
श्री
शिवराज
सिंह
चौहान
की
अध्यक्षता
में आज
संपन्न
मंत्रिपरिषद
की बैठक
में
गरीब
वर्गों
को नि:शुल्क
न्याय
के
उद्देश्य
से
न्यायालय
शुल्क
अधिनियम
में छूट
की राशि
में चार
गुना
वृद्धि
करने का
निर्णय
लिया
गया है।
अब 25
हजार
रुपये
तक
वार्षिक
आय सीमा
के
परिवार
के
व्यक्तियों
को
न्यायालय
में वाद
प्रस्तुत
करने पर
शुल्क
में छूट
रहेगी।
अभी तक
छूट की
यह सीमा
6 हजार
रुपये
वार्षिक
थी।
शासन के
इस
निर्णय
से गरीब
वर्गों
को
न्याय
पाने
में
काफी
राहत
मिलेगी।
|